Bihar में 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें
पटना नौ अप्रैल (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न कोविड-19 से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थानों को 18 अप्रैल तक तथा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद बंद रखने का निर्णय लिया गया।
राज्य के सभी स्कूलों को 18 अप्रैल तक तथा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद बंद रखने का निर्णय लिया गया है.
राज्य के सभी स्कूलों को 18 अप्रैल तक तथा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद बंद रखने का निर्णय लिया गया है.
बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न कोविड-19 से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर राज्य के सभी स्कूलों को 18 अप्रैल तक तथा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद बंद रखने का निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का फैलाव राज्य में बढ़ने लगा है, संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है और इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सचेत और सक्रिय रहे. कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ टीकाकरण (Corona Vaccination) में और तेजी लायें, साथ ही कोविड निर्दिष्ट अस्पतालों में सारी तैयारी रखें और जरूरी Subdivision लेवल पर पृथक-वास केंद्र (separate habitat center) की व्यवस्था तैयार रखें.
बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) के साथ कोविड-19 को लेकर सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी जिसमें कई बातों की चर्चा हुई थी. प्रधानमंत्री ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान (Vaccination campaign) चलाने की बात कही है. मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान राज्य में प्रतिदिन 4 लाख टीका लगाने का लक्ष्य रखें. प्रधानमंत्री ने राज्यपाल के स्तर पर सर्वदलीय बैठक की भी बात कही है. हम लोग इस संबंध में राज्यपाल महोदय से संपर्क कर जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का आग्रह करेंगे.
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मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए Disaster management group सभी स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रखें. सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी एवं निजी कार्यक्रमों पर रोक लगाएं ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो. लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क और सजग करते रहना होगा.
सामूहिक रूप से घुमने एवं एकत्रित होने पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जिसको ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. चार दिन बाद पुनः कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर जरूरी फैसला लिया जाएगा.
यह पूछे जाने पर कि इसे आंशिक लॉकडाउन (Weekend Lockdown) या रात्रि कर्फ्यू लागू (Night Curfew) होगा या नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी लॉकडाउन की बात तो हो ही नहीं रही है और रात्रि कर्फ्यू के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा है. संक्रमण के मामले के तेजी से बढ़ने पर तब बैठक कर आगे का निर्णय लेंगे. इस बीच बिहार के गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों, प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी.
रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का इस्तेमाल करेंगे. CM नीतीश कुमार के मुताबिक, इस बार अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है. बाहर से आने वाले लोगों के लिए Subdivision स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के प्रति हम सभी को सजग रहना है.
महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को सभी ठहराव वाले जगहों के रेलवे स्टेशनों पर ही जांच किया जा रहा है. जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए पूरी व्यवस्था की गयी है. आज महाराष्ट्र से आये एक ट्रेन से 17 लोग संक्रमित पाए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग होगी और रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उनके उपचार की पूरी तैयारी की गयी है. यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी उन्हें कुछ दिनों तक घर में ही रहने की सलाह दी जाएगी.
11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर 45 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा. इस टीकाकरण अभियान में चार लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा. इसके अलावा पूरे बिहार में लोगों को प्रेरित कर टीकाकरण का काम तेजी से किया जाएगा. गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे. सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा.
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09:28 AM IST